मर्डर केस में पूर्व आप नेता समेत 5 को उम्रकैद

दिल्ली : पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 26 साल के शर्मा उस साल 25 फरवरी को चांद बाग पुलिया के पास लापता हो गए थे. अगले दिन उनका शव एक नाले में पड़ा मिला था। एक भीड़ शर्मा को हुसैन के घर में ले गई थी, जहां उन पर बेरहमी से चाकू से हमला किया गया था.कड़कड़डूमा कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने हुसैन और चार अन्य को मौत की सज़ा देने की दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। 13 जुलाई को कोर्ट ने हुसैन, जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को शर्मा को बंधक बनाने के इरादे से अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया था। हुसैन के वकील ने कोर्ट से कहा कि मौत की सजा केवल सबसे दुर्लभ मामलों में दी जाती है और हर हत्या के मामले में यह सजा नहीं दी जा सकती। शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 12 बार चाकू मारा गया था और उनके शरीर पर कुल 51 चोटें थीं. उस समय कई न्यूज चैनलों, प्रकाशनों और नेताओं ने दावा किया था कि शर्मा को 400 से ज्यादा बार चाकू मारा गया और उनकी आंत बाहर निकाल दी गई थी।

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