डिजिटल डेस्क : मेरठ देशभर में सुर्खियों में रहे नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मर्डर केस में कोर्ट ने मुस्कान रस्तौगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। सौरभ रस्तोगी के परिजनों ने मांग की थी कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। मुस्कान ने मार्च 2025 को साहिल संग मिलकर अपने पति सौरभ रस्तौगी की हत्या कर दी थी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित ड्रम मर्डर केस में अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर मुस्कान के पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरने का आरोप था। दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था।जिला जज अरविंद कुमार ने करीब डेढ़ साल तक चले मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। दोनों आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए और सुनवाई के दौरान चुप रहे। अदालत ने मामले में 22 गवाहों के बयान दर्ज किए। इनमें ड्रम, चाकू और दवाइयां बेचने वाले लोग भी शामिल थे।
प्रेम विवाह के बाद हत्या की साजिश
ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए थे। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के पास रहती है। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से हुई। सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों करीब आ गए।
क्या है पूरा मामला
बता दे कि 3 मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने हत्या कर दी थी। हत्या के दूसरे दिन दोनों हिमाचल में घूमने चले गए थे। वहां से 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को सौरभ की हत्या का पर्दाफाश किया। 19 मार्च को पुलिस ने हत्या के आरोप में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
