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उज्जैन शाही मस्जिद को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

उज्जैन शाही मस्जिद को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क , एमपी : उज्जैन में शाही मस्जिद के सड़क की जद में आ रहे हिस्से को हटाने को लेकर सोमवार को तनाव की स्थिति बनी। कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी बीच मस्जिद से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां चल रही हैं। इस तैयारी में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। नई सड़कें बन रही है। इसे लेकर विवाद भी हो रहा है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इसी सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई की जद में शाही मस्जिद का एक हिस्सा आने को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार को प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। विरोध के बीच पथराव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। घटना में पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। स्थिति को देखते हुए आसपास के थाना क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों की आवाजाही नियंत्रित की और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई।

मस्जिद से जुड़ी याचिका खारिज

इसी बीच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शाही मस्जिद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। 9 सितंबर के आदेश में अदालत ने सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की नगर निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार किया था और इसे सड़क चौड़ीकरण तथा व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला माना था। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पथराव व कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के आरोपों में FIR दर्ज की गई है। फिलहाल शाही मस्जिद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर नजर रख रहा है।