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दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका

दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो बंद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कई स्टेशन बंद रखे है।

सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट बंद रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई मेट्रो स्टेशन बंद करना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कई स्टेशनों के गेट बंद रखे। याचिका में इसे कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी बताया गया है। जिसमें परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय नियंत्रित संचालन का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी छोटी समस्या से निपटने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट बंद रखने को लेकर अब अवमानना का मामला उठाया गया है।

बता दे कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जाना था। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और परिवहन व्यवस्था पर पाबंदियां लगाने की योजना बनाई गई थी।