डिजिटल डेस्क, गौतमबुद्ध नगर : जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम समेत किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले अथवा अन्य तेज कृत्रिम रोशनी का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिलाधिकारी मेधा रुपम ने सर्वजनिक सूचना देते हुए बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत जारी प्रावधानों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या GSR 733(E) के नियम 6(1) में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार विमान उड़ान भरते और उतरते समय लेजर या तेज कृत्रिम रोशनी पायलट के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इससे विमान संचालन और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति लेजर बीम का इस्तेमाल विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में गौतमबुद्धनगर के अलावा पड़ोसी जिले बुलंदशहर व अलीगढ़ और हरियाणा के पलवल व फरीदाबाद जिलों के क्षेत्र इस दायरे में आते हैं। ऐसे में उन जिलों में भी भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत जारी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। डीएम ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानून के तहत जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खासकर आयोजनों में लेजर शो और तेज रोशनी का इस्तेमाल करने वालों को पहले से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

