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DA मामले पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से लें राहत नहीं तो 21 को आएगा फैसला

DA मामले पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से लें राहत नहीं तो 21 को आएगा फैसला

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़ : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त अल्टीमेटम दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 10 दिन का समय देते हुए कहा है कि इस दौरान वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राहत ले सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 सितंबर को इस मामले में कोर्ट आदेश सुनाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर 3 अगस्त के हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने न तो DA का बकाया जारी किया और न ही कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की DA की सभी बकाया किस्तें दो सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने बकाया राशि पर 6 फीसदी सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया था।

सरकार ने नहीं किया आदेश का पालन

दो सप्ताह की समय सीमा खत्म होने के बाद भी सरकार ने न तो बकाया DA जारी किया और न ही कोई ब्याज दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और 10 दिन का अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकार अगर चाहे तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन अगर 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आता है तो हाईकोर्ट 21 सितंबर को अपना अंतिम आदेश सुनाएगा।