डिजिटल डेस्क, गौतमबुद्ध नगर। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय निवासियों को 17 सितंबर से टोल शुल्क से राहत मिलने जा रही है। करीब 14 साल पुरानी मांग पूरी होने के बाद अब स्थानीय वाहन मालिकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र वाहनों को टोल मुक्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
पंजीकरण के लिए देने होंगे दस्तावेज
पात्र वाहन मालिक को जेवर टोल प्लाजा स्थित निर्धारित कार्यालय में पहुंचकर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए स्थानीय निवास का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी देनी होगी। संबंधित कर्मचारी आवेदक और वाहन का विवरण दर्ज करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
अलग फास्टैग से मिलेगी टोल छूट
सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले वाहनों के लिए अलग फास्टैग जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से पंजीकृत वाहन को जेवर से ग्रेटर नोएडा तक टोल शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, केवल जेवर क्षेत्र में रहने से वाहन स्वत: टोल मुक्त नहीं होगा। निर्धारित पात्र गांवों के स्थानीय निवासियों और पात्र वाहनों को ही यह सुविधा दी जाएगी।
14 साल पुरानी मांग हुई पूरी
यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद से जेवर क्षेत्र के स्थानीय लोग रोजमर्रा के आवागमन में टोल शुल्क से राहत की मांग कर रहे थे। स्थानीय निवासियों और किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालय जाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के लिए उन्हें नियमित रूप से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। लंबी मांग और संघर्ष के बाद टोल छूट मिलने को स्थानीय लोगों ने अपनी बड़ी जीत बताया है।

