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बिकरू कांड: चौकी इंचार्ज समेत दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

बिकरू कांड: चौकी इंचार्ज समेत दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

डिजिटल डेस्क, कानपुर : चर्चित बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौकी इंचार्ज केके शर्मा उर्फ कृष्ण कुमार शर्मा और आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत मंजूर कर ली है। दोनों आरोपी छह साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।

केके शर्मा की यह सातवीं जमानत अर्जी थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस की दबिश की सूचना मुख्य आरोपी तक पहुंचाई थी। वहीं, शिवम दुबे पर घटनास्थल पर मौजूद रहने का आरोप था। उसके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि घटनास्थल पर मौजूदगी के अलावा अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका की कोई विशिष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराओं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

कोर्ट ने लंबी हिरासत, मुकदमे की आगे बढ़ चुकी सुनवाई और बड़ी संख्या में सह आरोपियों को मिल चुकी जमानत को ध्यान में रखते हुए सशर्त जमानत का आदेश दिया। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। बिकरू कांड जुलाई 2020 में हुआ था।