डिजिटल डेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 की नियुक्ति पत्र बाटने की पर रोक लगाई है। अभ्यर्थियों द्वारा कुछ प्रश्नों में बदलाव और बदले जाने के बावजूद उनपर पुनर्विचार नहीं करने के चलते रिट दाखिल की थी। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अगली सुनवाई के दौरान देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र को सुनकर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर अगले आदेश का इंतजार करना होगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के साथ अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रश्नों में किए गए बदलाव और आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कथित तौर पर विचार नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया।
बता दे कि इस भर्ती के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को किया गया था। परीक्षा दो-दो पालियों में कराई गई थी, जिसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 7 मई को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी लेकिन भर्ती बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया। इस पर अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की। अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया।
