- राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई पर आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया के लिए बुलाया
- आज व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अगली तारीख पर होना होगा उपस्थित
- लालू प्रसाद यादव और प्रेमचंद गुप्ता की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में तीन दिसंबर को सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आइआरसीटीसी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत में अगली सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शुक्रवार को दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपितों को हाई कोर्ट से रोक (स्टे) नहीं मिलेगी, उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को बताया कि लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता की ओर से दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई तीन दिसंबर को निर्धारित की गई है।
वहीं, राबड़ी देवी की ओर से उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया गया, जबकि तेजस्वी यादव के अदालत नहीं पहुंचने का कारण उनकी फ्लाइट में देरी बताया गया। इन दलीलों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की।
इससे पहले पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोप तय करने की औपचारिकता पूरी की जानी है।
