डिजिटल डेस्क, अयोध्या : श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों को मामले में गवाह के तौर पर रखा गया है।
जांच में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और बैंक से जुड़े कर्मियों के खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई है। चार्जशीट में आठ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया गया है और कोई नया आरोपी नहीं जोड़ा गया है।
जांच के दौरान मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से सामने आए 105 संदिग्ध चोरी के मामलों और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच में बड़ी संख्या में दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जुटाए हैं।
चार्जशीट में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ी रकम और आभूषणों का पूरा एवं स्पष्ट विवरण कितना है, इसको लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में आंकड़ों और चार्जशीट के आकार को लेकर अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए इस हिस्से में अदालत में प्रस्तुत मूल दस्तावेज के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। मामले में नामजद आठों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर अदालत में आगे सुनवाई होगी।
