डिजिटल डेस्क , यूपी टीम: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को यूपी में रेस्टोरेंट को हुक्का बार चलाने से पूरी तरह रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हुक्का परोसना ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम’ और उसके नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गैर-धूम्रपान करने वालों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभ्देश कुमार चौधरी की पीठ ने हुक्का बार और रेस्टोरेंट में हुक्का सर्विस से जुड़ी याचिकाओं पर अपना यह फैसला सुनाया है।
उत्तर प्रदेश में हुक्का बार चलाने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश में हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और कारोबार के नाम पर इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट-2003 और इससे जुड़े 2008 के नियमों का हवाला दिया है। हाई कोर्ट के मुताबिक, सामान्य नियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक का है। निर्धारित स्मोकिंग एरिया इस नियम का एक अपवाद है, लेकिन यह अपवाद सिर्फ धूम्रपान की अनुमति देता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग या नगर निगम के पास हुक्का बार चलाने का लाइसेंस देने का कोई अधिकार नहीं है और पुलिस को COTPA के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति है।
सेल्फ सर्विस’ की दलील भी स्वीकार नहीं
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि रेस्टोरेंट खुद हुक्का सर्विस नहीं देगा, बल्कि ग्राहक को हुक्का तैयार करके दे दिया जाएगा और वह खुद इसका इस्तेमाल करेगा। हाईकोर्ट ने इस सेल्फ सर्विस मॉडल को भी स्वीकार नहीं किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हुक्का तैयार करने और उपलब्ध कराने की गतिविधि को केवल ‘सेल्फ सर्विस’ नाम देने से वह सर्विस की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाती है।
DGP को भेजा गया आदेश
हाई कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को जानकारी और जरूरी अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हुक्का सर्विस के खिलाफ जरूरी कदम उठाने चाहिए और सख्त सजा से जुड़ी अधिसूचना जारी करने पर विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि COTPA की धारा 12, 13 और 15 पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति देती हैं।
